तंखाइया टिप्पणी मामले में आजम खान दोषी करार, एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका

रामपुर, 16 मई 2026। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। मामला तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद माना कि आजम खान के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। हालांकि सजा पर फैसला अलग से सुनाया जाएगा। अदालत के फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान भोट थाना क्षेत्र में आयोजित एक सभा में उन्होंने प्रशासन और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर विवादित बयान दिया था।

आरोप है कि भाषण में उन्होंने डीएम को “तंखाइया” बताते हुए लोगों से उनसे डरने की जरूरत नहीं होने की बात कही थी। साथ ही कथित तौर पर यह भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वह उनसे “जूते साफ कराएंगे”। इस बयान में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का भी जिक्र किया था।

भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया था। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों का अपमान बताया था।

विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने आजम खान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, सरकारी अधिकारी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

लंबे समय तक चली सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने अब उन्हें दोषी करार दिया है। फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया।

गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है जिसमें आजम खान को अदालत से झटका लगा हो। पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ जमीन कब्जाने, फर्जी दस्तावेज, चुनावी मामलों और प्रशासनिक विवादों से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। फिलहाल वह जेल में बंद हैं और विभिन्न अदालतों में उनके खिलाफ कई मामलों की सुनवाई जारी है।

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