भारत-नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद चीन ने जारी की एडवाइजरी

कोलकाता। कोलकाता स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों को वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश नहीं करने की सलाह जारी की है। यह एडवाइजरी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल द्वारा नेपाल सीमा से एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिए जाने के बाद जारी की गई है।

वाणिज्य दूतावास ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि सभी चीनी नागरिक भारत में प्रवेश करने से पहले वैध भारतीय वीजा अवश्य प्राप्त करें। दूतावास ने कहा कि नेपाल-भारत सीमा खुली सीमा है और कई स्थानों पर सीमा चिह्न स्पष्ट नहीं हैं, जिससे अनजाने में सीमा पार करने का खतरा बना रहता है, विशेषकर नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में यात्रा करने वालों के लिए।

कोलकाता स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास ने चेतावनी दी कि वैध भारतीय वीजा के बिना भारतीय सीमा में प्रवेश करने वालों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। बयान में कहा गया कि भारत अवैध प्रवेश को गंभीर अपराध मानता है और चाहे सीमा पार करना जानबूझकर हो या अनजाने में, संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।

वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश न करने की नागरिकों को दी सलाह

दूतावास के अनुसार ऐसे मामलों में दो से आठ वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है तथा जमानत मिलना भी कठिन हो सकता है। चीनी नागरिकों से अपील की गई है कि वे भारत-नेपाल सीमा के निकट अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय गाइडों के कहने पर जोखिम न उठाएं।

दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि वैध भारतीय वीजा होने के बावजूद प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले भारतीय अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही नागरिकों को वीजा अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ने की भी सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सशस्त्र सीमा बल ने अररिया जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जोगबनी चेकपोस्ट के पास एक चीनी नागरिक को वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया था।

एसएसबी की 56वीं बटालियन के कमांडेंट जनार्दन मिश्रा के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चीन के हुनान प्रांत निवासी झोउ हुआन (41) के रूप में हुई है। उसे नियमित निगरानी अभियान के दौरान पकड़ा गया।

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