नीलोत्पल बसु…..
बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आयोग को अपने संवैधानिक अधिकार के तहत नागरिकता की सीमित जांच करने का अधिकार है, ताकि वह मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिया। शीर्ष अदालत ने माना कि चुनाव आयोग की शक्ति उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी से आती है, जिसके तहत उसे सही मतदाता सूची बनाए रखनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल योग्य व्यक्ति ही वोट देने के हकदार हों। साफ है कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बहुत व्यापक अधिकार दिए हैं।
अदालत ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के तर्कों की जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई। आयोग का कहना था कि एसआईआर कोई नई चीज नहीं है और यह उन व्यापक सिद्धांतों पर आधारित है जिनके आधार पर 2002-03 में बिहार और बाद में देश के अन्य हिस्सों में मतदाता सूचियां तैयार की गई थीं। याचिकाकर्ताओं के कड़े सवालों पर चुनाव आयोग ने यह भी माना था कि आयोग 2002-03 के मूल आदेश और उस समय अपनाई गई प्रक्रियाओं की जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक अधिकार ने चुनाव आयोग की जवाबदेही खत्म कर दी है और न ही यह पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत पर जोर देता है।
इस बुनियादी कानूनी सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया गया है कि न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्रक्रियाएं न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। यह बात शुरू से ही साफ थी कि चुनाव आयोग को ऐसी पारदर्शिता की कोई परवाह नहीं थी। आयोग ने नाम हटाने की सूची तो दूर, इसके कारण भी नहीं बताए थे। इससे भी अहम बात यह है कि आयोग ने सार्वजनिक जांच के लिए नाम हटाने की सूची डिजिटल या मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में देने से इंकार कर दिया। आयोग ने इस अहम सवाल का जवाब भी नहीं दिया।
ऐसी स्थिति में यह मान लेना सही होगा कि यह सार्वजनिक जांच के प्रति जवाबदेह होने की कोई चिंता न होने का सुबूत था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय को यह पता था कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने में अंतिम भूमिका संवैधानिक रूप से नहीं दी जा सकती। इसलिए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगर आयोग को यह नहीं लगता कि कोई व्यक्ति नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने की कानूनी शर्तों को पूरा करता है, तो उसे यह मामला कानून के अनुसार फैसला करने के लिए केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी को भेजना चाहिए।
इस निर्देश का समर्थन करते हुए, न्यायालय ने कहा कि श्आयोग का फैसला केवल चुनावी उद्देश्यों तक सीमित है, इसलिए नागरिकता के सवाल पर इसे अंतिम नहीं माना जा सकता। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि वोट देने का अधिकार केवल नागरिकों को ही दिया गया है। इसलिए, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए नागरिकता एक जरूरी शर्त है। इसलिए, चुनाव आयोग एक सही मतदाता सूची बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी तब तक पूरी नहीं कर सकता जब तक वह खुद यह पक्का न कर ले कि उसमें शामिल लोग इस जरूरी शर्त को पूरा करते हैं।
अपनी बात खत्म करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत कानूनी जरूरतों को देखते हुए, आयोग को मतदाता सूची तैयार करते या उसमें सुधार करते समय नागरिकता से जुड़े सवालों की जांच करने का अधिकार है। हालांकि, ऐसी जांच केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के नजरिए से ही की जा सकती है, और यह जांच उस मतदाता के पक्ष में बनी धारणा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए जिसका नाम पहले से ही सूची में है। इसी सीमित कानूनी दायरे में आयोग चुनावी उद्देश्यों के लिए फैसला लेने के लिए अपने सामने मौजूद जानकारी का आकलन करता है।
अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जिससे यह पक्का होता है कि जांच कानून के अनुसार और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के दायरे में की जाए। चुनाव आयोग को क्लीन चिट देने और श्आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों से ज्यादा काम किया हैश् वाली दलील को खारिज करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने असल में और ज्यादा उलझन और विरोधाभास पैदा किया है, जो हमारे गणतंत्र के संविधान के बुनियादी सिद्धांतों पर असर डालता है। हमारे संविधान-निर्माण के इतिहास को ध्यान से पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के तौर पर, हमें वोट देने का संवैधानिक अधिकार हमारी चुनावी व्यवस्था की नींव के तौर पर मिला था।
मुख्यरूप से इसी वजह से, पहले चुनाव आयोग के समय से ही, हमने मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने की जिम्मेदारी कभी भी आम नागरिक पर नहीं डाली है। यह हमेशा चुनाव आयोग या उसके प्रक्रियात्मक ढांचे और प्रबंधन की जिम्मेदारी रही है कि वे इसे पक्का करें। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय को लग सकता है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की कानूनी शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची उस जरूरी संवैधानिक अधिकार पर पूरी तरह चुप हैं जो हर नागरिक को वोट देने का हक देता हैकृएक ऐसा अधिकार जिसे खुद संविधान में लिखा गया है और जिसे अलग-अलग बेंचों ने बार-बार मजबूत किया है।
ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 27 लाख मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जो समय-सीमा तय की थी और विवादित कानूनी व संवैधानिक सवालों को सुलझाने के लिए उसके पास जो प्रक्रियाएं थीं, वे नाकाफी थीं। आखिरकार, सर्वोच्च न्यायालय को ही इन विवादों के लिए न्यायिक ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव देना पड़ा। हालांकि, एक ट्रिब्यूनल के प्रमुख और कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को साफ-साफ कहना पड़ा कि श्सभी आवेदनों पर फैघ्सला करने में कम से कम चार साल लगेंगे।श् अफसोस की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया।
नागरिक के संवैधानिक अधिकार पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना उसे मिलना चाहिए था। अब यह देखा जा रहा है कि समय के साथ, खासकर 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, हिंदुत्व को भारतीय राज्य की प्रमुख विचारधारा के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। यह सोचना नादानी होगी कि देश में कार्यपालिका और विधायिका के उलट, न्यायपालिका इस वैचारिक रुझान से अछूती रहेगी। भारतीय संविधान हमेशा से अधिकारों पर आधारित रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय उन संवैधानिक अधिकारों का अंतिम संरक्षक रहा है।
भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें हैं कि आरएसएस नेतृत्व वाला अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद भारतीय अदालतों में बेंच और बार के बीच अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। जाहिर है, यह घटनाक्रम गणतंत्रात्मक संविधान को खोखला करने और जमीनी स्तर पर नागरिकों के अधिकारों पर आधारित लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय, केंद्रीकृत सत्ता को मजबूत करने वाली भारतीय न्याय-प्रणाली के लिए जगह बनाने की कोशिश है। समझदार पाठकों के लिए यह काफी संकेत है। इसलिए, सार्वभौमिक मताधिकार को छीनने की कोशिशों का मुकाबला चुनावी सुधारों के लिए लंबे संघर्ष से किया जाना चाहिए, ताकि बिना किसी डर या पक्षपात के मतदान करने के संवैधानिक अधिकार को बचाया जा सके।
