अवैध प्लाटिंग पर सख्ती: भेदपुर में 30 हजार वर्गमीटर जमीन पर एसडीए का बुलडोजर

शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार को ग्राम भेदपुर में बड़ी कार्रवाई की। महायोजना–2031 के विपरीत विकसित की गई करीब 30,000 वर्गमीटर भूमि पर बनी अवैध आवासीय प्लाटिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

यह कार्रवाई प्राधिकरण के सचिव अजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा की गई। अभियान के दौरान अवैध प्लाटिंग में बनाई गई बाउंड्री वॉल, सड़क, गेट सहित अन्य संरचनाओं को जेसीबी मशीन से जमींदोज किया गया। कार्रवाई के समय अवर अभियंता रमेश चंद्र वर्मा, नगर निगम की एटीएस टीम और स्थानीय पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों में खलबली मच गई।

एसडीए ने आम नागरिकों से अपील की है कि भूमि या प्लॉट खरीदने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करें कि संबंधित ले-आउट विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। बिना स्वीकृति वाली प्लाटिंग में निवेश करने पर भविष्य में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल और आठ से अधिक भूखंडों वाली किसी भी प्लाटिंग का यूपी रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है। प्लॉट खरीदते समय रेरा पंजीकरण संख्या मांगना आवश्यक है। साथ ही स्वीकृत ले-आउट के अनुसार पार्क, सड़क, नाली, सीवर और सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता की भी जांच की जानी चाहिए।

एसडीए ने यह भी बताया कि 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए शासन के FASTPAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति ली जा सकती है। बिना अनुमति निर्माण को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

सचिव अजय कुमार त्रिपाठी ने दो टूक कहा कि अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। नागरिक किसी के बहकावे में न आएं और नियमों के तहत ही जमीन की खरीद-फरोख्त व निर्माण कराएं।

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