कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे तक दुकानें बंद रखने के निर्देश, केजरीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच कनॉट प्लेस क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से शाम 6:30 बजे तक दुकानें, कार्यालय और रेस्तरां बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की तैयारी हो सकती है। हालांकि प्रशासन ने ऐसी किसी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2026 : जंतर-मंतर पर जारी छात्र प्रदर्शन के बीच राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में कनॉट प्लेस स्थित दुकानों, कार्यालयों और रेस्तरां को गुरुवार शाम 6:30 बजे तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फिर कोई सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा किया, जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय से पहले बंद करने की सलाह दी गई है। उन्होंने दावा किया कि इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों और एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है, जिससे कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं।

कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे तक दुकानें बंद रखने के निर्देश, केजरीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

हालांकि प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी संभावित कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जारी निर्देश में कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह एहतियाती कदम उठाया गया है तथा व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को पहले मामले का मास्टरमाइंड बताया गया था, उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सरकार के दावों और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।

उधर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत में कहा है कि उपलब्ध जांच के आधार पर संबंधित आरोपी के खिलाफ ऐसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि वह नीट-यूजी 2024 का प्रश्नपत्र चोरी करने या उसे प्रसारित करने में शामिल था।

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