कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में अभियुक्त के मकान पर कुर्की नोटिस चस्पा

वाराणसी | 25 जनवरी –उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में रविवार को एक आरोपी और उसके परिजनों द्वारा अपराध से अर्जित की गई 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि इस सिलसिले में कई स्थानों पर कुर्की नोटिस चस्पा कर संपत्तियों को सील किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (वरुणा जोन) प्रमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल और उसके परिजनों द्वारा अपराध के जरिए अर्जित कुल 30.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों को सील कर दिया गया है। इनमें कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, मरौली, जगतगंज और सिगरा समेत आठ स्थानों पर स्थित मकान और भूखंड शामिल हैं, जहां कुर्की नोटिस चस्पा किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इंडियन बैंक के तीन खातों में जमा लगभग तीन करोड़ रुपये की धनराशि के लेन-देन पर भी रोक लगा दी गई है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ वारंट तामील कराए जाने की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है।

भोला प्रसाद जायसवाल, कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का पिता है। इससे पहले 23 जनवरी को पुलिस ने सिगरा इलाके में भोला प्रसाद की करीब 28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी से जुड़े इस मामले में वाराणसी समेत कई जिलों में अनेक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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