खुटार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गौवध अधिनियम में वांछित तीन आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार


तमंचा, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद, दो आरोपियों के पैरों में गोली लगी

शाहजहांपुर। अवैध गोकशी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देशन में खुटार थाना पुलिस ने गौवध अधिनियम के मुकदमे में वांछित तीन कुख्यात आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और लगातार अवैध गोकशी की घटनाओं में शामिल बताए जा रहे थे।

सूत्रों के मुताबिक खुटार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी क्षेत्र में मौजूद हैं और किसी वारदात की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान दो आरोपियों—भूरे खाँ और जावेद उर्फ कारिया—के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को चारों ओर से घेरकर दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

भूरे खाँ, पुत्र नवाब खाँ, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम शेरपुर कलां, पीलीभीत

जावेद उर्फ कारिया, पुत्र शाकिर, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोहल्ला इस्लाम नगर, शेरपुर, पीलीभीत

जफर, पुत्र बजरुल्ला, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम शेरपुर कलां, पीलीभीत

पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और गोकशी में प्रयुक्त उपकरण—गडासा, चाकू, रस्सी और लकड़ी का गुटका—बरामद किए। पुलिस के अनुसार ये उपकरण अक्सर अवैध गोकशी में इस्तेमाल किए जाते हैं।

अपराधिक इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तीनों आरोपियों पर पूर्व में भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं—

भूरे खाँ पर 20 मुकदमे

जावेद उर्फ कारिया पर 14 मुकदमे

जफर पर 13 मुकदमे

पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी न सिर्फ गोकशी बल्कि अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। इनके खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस काफी समय से इनकी तलाश कर रही थी।

मुठभेड़ के बाद घायल आरोपियों को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ अतिरिक्त धाराओं में भी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश करने की तैयारी की है।

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