संभल जिले में मस्जिद ढहाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज

प्रयागराज, 4 अक्टूबर : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका को शनिवार को खारिज कर दिया। अदालत ने यह फैसला मस्जिद समिति द्वारा दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

यह मामला संभल जिले के गोसुलबारा रावण बुजुर्ग क्षेत्र का है, जहाँ याचिकाकर्ता का दावा था कि वहां की मुस्लिम आबादी वर्ष 2009 से एक मस्जिद में शांतिपूर्वक नमाज़ अदा कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने बिना उचित नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए मस्जिद को गिराने का आदेश पारित किया।

मामले की सुनवाई दशहरा अवकाश के दौरान तत्काल की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रशासनिक कार्रवाई अवकाश के दौरान की जा रही है और मस्जिद को गिराया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि 2 सितंबर, 2025 को मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया, लेकिन 2 अक्टूबर तक उन्हें इसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई।

हालांकि, न्यायालय के समक्ष पेश की गई जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से 2 सितंबर के आदेश का उल्लेख किया गया था और प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना दी गई थी।

न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रशासन ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है।

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