लालकिला विस्फोट मामला: अदालत ने डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

लालकिला विस्फोट मामला: अदालत ने डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नयी दिल्ली, 3 जनवरी : दिल्ली की एक अदालत ने 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए भीषण विस्फोट मामले में आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मल्ला को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया।

आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसकी एनआईए हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस दौरान मीडियाकर्मियों को अदालती कार्यवाही कवर करने की अनुमति नहीं दी गई।

एनआईए ने मल्ला को नौ दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसे इस आतंकी साजिश का मुख्य आरोपी बताया है। इससे पहले, 26 दिसंबर को अदालत ने मल्ला को आठ दिन की एनआईए हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि पूरी होने पर एजेंसी ने उसे दोबारा अदालत में पेश किया।

जांच एजेंसी के अनुसार, मल्ला ने जानबूझकर आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर-उन-नबी को रसद संबंधी सहायता उपलब्ध कराई थी। नबी 10 नवंबर को विस्फोटक से भरी आई20 कार चला रहा था, जो लालकिले के बाहर हुए धमाके में शामिल थी। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी।

एनआईए ने यह भी आरोप लगाया है कि मल्ला ने आतंकी हमले से जुड़े अहम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। एजेंसी का कहना है कि मल्ला साजिश के अन्य आरोपियों के संपर्क में था और हमले की तैयारी में उसकी सक्रिय भूमिका रही।

इस मामले में अब तक एनआईए नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें तीन डॉक्टर—मुजम्मिल गनई, अदील राथर और शाहीन सईद—तथा एक धार्मिक उपदेशक मौलवी इरफान अहमद वागे शामिल हैं। अन्य आरोपियों में डॉ. बिलाल नसीर मल्ला, अमीर राशिद अली, सोयब, जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश और यासिर अहमद डार के नाम शामिल हैं।

एनआईए मामले की गहन जांच कर रही है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

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