बरेली (उप्र), 28 अक्टूबर – बरेली की एक स्थानीय अदालत ने जिले में पिछले महीने हुई हिंसा के मुख्य आरोपी और इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है। यह जानकारी एक अधिकारी ने मंगलवार को दी।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) लवलेश सिंह ने बताया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मौलाना रजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अलका पांडेय की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उनकी न्यायिक हिरासत को आगामी 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया।
मौलाना रजा 27 सितंबर से फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद हैं। उन्हें 26 सितंबर को बरेली में “आई लव मोहम्मद” पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि इस हिंसा में उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पुलिस पर हमला किया और पथराव किया, जिससे शहर के कई इलाकों में तनाव फैल गया था।
अधिकारियों के अनुसार, शहर के विभिन्न थानों में इस हिंसा को लेकर 10 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं, जिनमें कोतवाली थाना क्षेत्र की पांच घटनाएं प्रमुख हैं। मौलाना रजा को इनमें से सात मामलों में सीधे आरोपी बनाया गया है, जबकि जांच के दौरान तीन अन्य मामलों में भी उनका नाम शामिल किया गया है।
इससे पहले, 14 अक्टूबर को भी मौलाना रजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, जब उनकी न्यायिक हिरासत को 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया था।
प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा कारणों और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मौलाना रजा की आगामी पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कराई जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
