नई दिल्ली, 6 नवंबर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार, 66 वर्षीय उद्योगपति को 14 नवंबर को ईडी कार्यालय में पेश होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से लिए गए 2,929 करोड़ रुपये के ऋण में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने इसी मामले में अगस्त में अनिल अंबानी से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी।
ईडी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस प्राथमिकी पर आधारित है जो 21 अगस्त को दर्ज की गई थी। सीबीआई ने इस मामले में मुंबई स्थित अंबानी के परिसरों पर छापेमारी की थी। प्राथमिकी में आरकॉम, उसके निदेशक अनिल डी. अंबानी, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एसबीआई की शिकायत के अनुसार, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और उसकी संबद्ध कंपनियों पर विभिन्न बैंकों का 40,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इनमें अकेले एसबीआई को लगभग 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ बताया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की है। एजेंसी ने हाल ही में अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों से जुड़ी 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, अनिल अंबानी से पूछताछ में यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आरकॉम और उसकी सहयोगी कंपनियों ने बैंकों से प्राप्त ऋण का उपयोग किस प्रकार किया और क्या धन का कोई हिस्सा अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया।
