माखी कांड: कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, सजा बढ़ाने की अपील खारिज

उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित

उन्नाव, 22 अप्रैल 2026 (यूएनएस)। उन्नाव के चर्चित माखी कांड से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने पीड़िता की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सेंगर की सजा बढ़ाकर फांसी देने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर सजा बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा कानून और साक्ष्यों के अनुरूप है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

यह मामला पप्पू सिंह प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें सेंगर को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी और वे वर्तमान में यही सजा काट रहे हैं। पीड़िता की ओर से दायर अपील में सजा को और कठोर करने की मांग की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।

इस फैसले के बाद सेंगर की सजा यथावत बनी रहेगी। जानकारी के अनुसार, उनकी सजा आगामी अगस्त माह में पूरी होने की संभावना है, जिससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस मामले में उन्हें अतिरिक्त सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि उन्नाव का माखी कांड देशभर में काफी चर्चित रहा है और इससे जुड़े कई मामलों में विभिन्न अदालतों में सुनवाई होती रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह निर्णय साक्ष्यों और स्थापित विधिक मानकों के आधार पर लिया गया है।

हालांकि, पीड़िता पक्ष के पास अब भी आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प खुला हुआ है।

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