चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ जमा करने की शर्त

नई दिल्ली/शाहजहांपुर: चेक बाउंस प्रकरण में न्यायिक हिरासत में भेजे गए फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि संबंधित प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में 1.5 करोड़ रुपये निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किए जाएं।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत पर विचार तभी किया जाएगा जब दोपहर तीन बजे तक पूरी धनराशि जमा कर दी जाए। अभिनेता की ओर से अदालत के आदेश का पालन करते हुए तय समय के भीतर 1.5 करोड़ रुपये जमा करा दिए गए। भुगतान की पुष्टि होने के बाद न्यायालय ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया।

गौरतलब है कि चेक बाउंस मामले में कार्रवाई के बाद अभिनेता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके चलते उन्हें कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। इस घटनाक्रम ने फिल्म जगत और कानूनी हलकों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया था।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत अस्थायी प्रकृति की है और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी। अंतिम निर्णय आगे की न्यायिक प्रक्रिया और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिम जमानत से अभिनेता को अस्थायी राहत अवश्य मिली है, लेकिन मामले का निपटारा अभी शेष है। वहीं, अभिनेता के समर्थकों ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया है।

मामले की आगामी सुनवाई पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां आगे की कानूनी दिशा तय होगी।

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