योगी सरकार का बड़ा फैसला: महिलाओं को मिलेगा ‘कवच’, नाइट शिफ्ट में काम करने की मिली अनुमति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य की महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। सरकार ने इसके लिए सुरक्षा, वेतन और सुविधाओं से जुड़ी सख्त शर्तें तय की हैं।

नए आदेश के तहत महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह उनकी सहमति पर आधारित होगा। नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर CCTV निगरानी, परिवहन सुविधा, महिला सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही महिलाओं को दोगुना वेतन (डबल वेज रेट), पर्याप्त विश्राम का समय और लगातार 6 घंटे तक निर्बाध कार्य की अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने ओवरटाइम सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया है, जिसका भुगतान भी डबल वेज रेट पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह प्रावधान अब 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में भी लागू होगा, जहां पहले महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं थी।

योगी सरकार का यह निर्णय कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह नीति महिलाओं को “कवच” की तरह सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्हें अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर देगी।

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