संत कबीर नगर में अवैध मदरसा सील, ब्रिटिश नागरिक मौलवी पर विदेशी चंदा उल्लंघन का मामला दर्ज

संत कबीर नगर/लखनऊ, 4 नवंबर : उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में अधिकारियों ने सोमवार शाम एक अवैध रूप से संचालित मदरसे को सील कर दिया। इस मदरसे का संबंध ब्रिटिश नागरिक मौलवी शमसुल हुदा खान से जोड़ा गया है, और उन पर विदेशी चंदा उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने लखनऊ से जारी बयान में इस कार्रवाई की पुष्टि की और बताया कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) भी मौलवी के संबंधों और गतिविधियों की जांच कर रहा है।

संत कबीर नगर के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) अरुण कुमार ने कहा कि खलीलाबाद कस्बे में मौलाना शमसुल हुदा खान के पुत्र तौसीफ राजा द्वारा कथित रूप से संचालित अवैध मदरसा उचित प्रक्रिया के बाद सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी 2024 को जजिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मदरसे को बंद करने का आदेश दिया था और जमीन को राज्य सरकार के स्वामित्व में देने का निर्देश जारी किया गया था।

एसडीएम ने कहा, “पहले वाला मदरसा बंद कर दिया गया था, लेकिन उसी नाम से नया मदरसा संचालित होते पाया गया, जिसके बाद यह नई कार्रवाई की गई।”

जिला अल्पसंख्यक अधिकारी (डीएमओ) के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत शमसुल हुदा खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मदरसा मूल रूप से 31 मार्च 2017 को पंजीकृत किया गया था, लेकिन विदेशी धन संबंधी अनियमितताओं के बाद प्रशासन ने इसे बंद कर दिया था।

थाना प्रभारी (एसएचओ) पंकज कुमार पांडे ने बताया कि शमसुल हुदा खान लंबे समय से जिले में नहीं दिखाई दिए हैं। एडीजी यश ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि मौलवी ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली है और धार्मिक प्रचार के नाम पर अक्सर विदेश यात्रा करता है। कथित रूप से वह पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करता है और वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखता है।

यश ने बताया कि शमसुल हुदा खान 12 जुलाई 1984 को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। 2007-08 से वह आमतौर पर ब्रिटेन में रह रहे हैं और 19 दिसंबर 2013 को ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, वह जम्मू-कश्मीर में संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में भी थे और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल रहे।

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