कांवड़ियों को अपशब्द कहने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज

सम्भल, 3 नवंबर । उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक स्थानीय अदालत में परिवाद (शिकायत) दायर किया गया है।

यह परिवाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा सम्भल जिले के चंदौसी स्थित दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) आदित्य सिंह की अदालत में 31 अक्टूबर को दायर किया गया। गुप्ता ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने अपने बयानों से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।

सिमरन गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा कि 21 जुलाई को सपा विधायक इकबाल महमूद ने कथित रूप से कहा था कि “कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम और गुंडे-मवाली ज्यादा होते हैं।” गुप्ता के अनुसार, इस टिप्पणी से करोड़ों शिवभक्तों की आस्था को ठेस पहुंची।

उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया था। गुप्ता के अनुसार, मौर्य ने कथित तौर पर कहा था कि “कांवड़ यात्रा में गुंडे, मवाली और माफिया जैसे लोग जाते हैं और गुंडई करते हैं; इनमें से ज्यादातर कांवड़ यात्री नहीं, बल्कि गुंडे होते हैं।”

गुप्ता का कहना है कि इन बयानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

उनके अधिवक्ता प्रसून कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि अदालत ने इस मामले में वादी (गुप्ता) का बयान दर्ज करने के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। बयान दर्ज होने के बाद अदालत आरोपी नेताओं को बयान देने के लिए तलब कर सकती है।

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