केजीएमयू के पूर्व जूनियर रेजिडेंट समेत चार पर आरोपपत्र दाखिल, दुष्कर्म व जबरन धर्म परिवर्तन का मामला

लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के एक पूर्व जूनियर रेजिडेंट और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ महिला चिकित्सक के कथित यौन शोषण और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विश्वजीत श्रीवास्तव ने दी।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक, उसके पिता सलीमुद्दीन, मां खदीजा और निकाह के गवाह शारिक खान के विरुद्ध लगभग 250 पन्नों का आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी चिकित्सक पर भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए हैं। सह-अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी की सहायता, उकसाने और शरण देने में भूमिका निभाई।

पुलिस ने बताया कि कथित निकाह कराने वाले पीलीभीत निवासी मौलवी सैयद जाहिद हसन को फिलहाल आरोपपत्र में नामजद नहीं किया गया है। उनकी भूमिका की जांच जारी है और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।

मामला पिछले वर्ष दिसंबर में चौक थाने में दर्ज किया गया था, जब केजीएमयू की एक महिला कनिष्ठ चिकित्सक ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी चिकित्सक ने अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाकर विवाह का झांसा दिया, उसका यौन शोषण किया, गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाया और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया।

जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि फरवरी 2025 में आरोपी ने एक अन्य महिला चिकित्सक का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराया था और उससे विवाह किया था। संबंधित महिला का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया, जिसमें उसने कथित धर्म परिवर्तन की बात स्वीकार की।

पुलिस के अनुसार आरोपपत्र में कई गवाहों के बयान, जब्त मोबाइल फोन और लैपटॉप के फोरेंसिक विश्लेषण सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी को नौ जनवरी को गिरफ्तार किया था, जबकि उसके माता-पिता को पहले हिरासत में लेकर बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले की जांच अभी जारी है।

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