नई दिल्ली। आज यानी 1 नवंबर 2025 से देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें आधार कार्ड, जीएसटी (GST), बैंकिंग सिस्टम और पेंशन से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों के जीवन, उनके वित्तीय लेन-देन और सरकारी सेवाओं के उपयोग पर पड़ेगा।
आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया है। अब नागरिक नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इससे लोगों को आधार सेवा केंद्रों की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा।
साथ ही, बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट अब एक साल तक मुफ्त रहेंगे। नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने की फीस ₹75 तय की गई है, जबकि फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट के लिए ₹125 लगेंगे। दस्तावेज़ अपडेट की प्रक्रिया 14 जून 2026 तक निशुल्क रहेगी और उसके बाद ₹75 का शुल्क देना होगा। रीप्रिंट करवाने की फीस ₹40 तय की गई है।
आधार-पैन लिंक की अंतिम तारीख
सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। जो लोग इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका असर बैंकिंग, डीमैट खाते, म्यूचुअल फंड और टैक्स लेन-देन पर पड़ेगा। इसलिए करदाताओं को इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की सलाह दी गई है।
जीएसटी के नए स्लैब लागू
आज से जीएसटी (Goods and Services Tax) के नए स्लैब भी प्रभावी हो गए हैं। अब तक के 5%, 12%, 18% और 28% वाले चार स्लैब में से 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। सरकार ने इसके स्थान पर नया 40% का स्लैब लागू किया है, जो लग्जरी और सिन गुड्स (Luxury and Sin Goods) पर लागू होगा। इस बदलाव से सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है, जबकि उच्च-वर्गीय वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।
बैंकिंग सिस्टम में नॉमिनी से जुड़ा नया नियम
अब बैंक खाताधारक अपने खाते में एक साथ चार नॉमिनी (Nominee) जोड़ सकेंगे। पहले केवल एक या दो नॉमिनी की अनुमति थी। इस बदलाव का उद्देश्य क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा लाना है। किसी खातेधारक की मृत्यु के बाद उसके परिवारजनों को बैंक क्लेम में दिक्कत न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।
पेंशनधारकों के लिए जरूरी प्रक्रिया
रिटायर कर्मचारियों के लिए भी जरूरी अपडेट लागू हुआ है। अब पेंशनधारकों को नवंबर 2025 के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना होगा। यह काम वे जीवन प्रमाण पोर्टल या अपने बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है।
