नई दिल्ली, 19 मार्च। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी से ₹2,929 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को करीब आठ घंटे तक पूछताछ की। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत से जुड़ा है।
अधिकारियों के अनुसार, अंबानी सुबह करीब 10:15 बजे दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और शाम लगभग 6:15 बजे बाहर निकले। एजेंसी ने उन्हें आगे की पूछताछ के लिए शुक्रवार को फिर से तलब किया है।
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि 21 अगस्त 2025 को दर्ज प्राथमिकी में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी और कुछ अज्ञात लोक सेवकों सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान अंबानी से कंपनी में निर्णय लेने की प्रक्रिया, अधिकारियों के साथ ईमेल पत्राचार और ऋण के उपयोग से जुड़े सवाल पूछे गए।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि बैंक से लिए गए ऋण में कथित तौर पर धन का हेरफेर और अन्य अनियमितताएं हुईं। शिकायत के मुताबिक, कंपनी पर विभिन्न ऋणदाताओं का ₹40,000 करोड़ से अधिक बकाया है, जिसमें अकेले एसबीआई को ₹2,929.05 करोड़ का नुकसान हुआ।
दूसरी ओर, अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और सभी आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने दावा किया कि संबंधित मामला 10 वर्ष से अधिक पुराना है और उस दौरान अंबानी कंपनी में गैर-कार्यकारी निदेशक थे, जिनकी दैनिक प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं थी।
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले में मुंबई स्थित अंबानी के आवास ‘सी विंड’ पर भी तलाशी ली थी। मामला फिलहाल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायिक मंचों पर विचाराधीन है।
