प्रदूषण नियंत्रण: दिल्ली में वाहन नियमों पर सख्त कदम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक अहम और सख्त कदम उठाया है। नए नियम के तहत अब बिना वैध पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल या डीज़ल नहीं दिया जाएगा। यह नियम निजी और व्यावसायिक, दोनों प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू होगा। सरकार का उद्देश्य इस फैसले के जरिए सड़कों पर चलने वाले अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है।अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पुराने और खराब रखरखाव वाले वाहन हैं, जो मानक से कहीं अधिक धुआं छोड़ते हैं। पीयूसी प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं तय मानकों के भीतर है। नए नियम से वाहन मालिकों को अपने वाहनों की नियमित जांच और रखरखाव के लिए प्रेरित किया जाएगा।इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। यदि कोई वाहन बिना वैध पीयूसी के ईंधन लेने का प्रयास करता है, तो उसे रोका जाएगा और संबंधित विभाग को सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने और अन्य कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अल्पकाल में नहीं, लेकिन दीर्घकाल में वायु गुणवत्ता सुधारने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, आम जनता से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण कम करने में प्रशासन का सहयोग करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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