धूल नियंत्रण: दिल्ली में 2.36 करोड़ रुपये का जुर्माना, 48 निर्माणाधीन स्थल बंद

नई दिल्ली, 20 नवंबर। दिल्ली सरकार ने धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर सख्त कार्रवाई की है। पिछले महीने किए गए निरीक्षण में कुल 2.36 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, 200 से अधिक स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 48 निर्माणाधीन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया।

निगरानी और कार्रवाई

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि लगातार निरीक्षण और निगरानी के साथ यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 15 अक्टूबर से धूल नियंत्रण मुहिम को तेज कर दिया और 500 वर्ग मीटर से बड़े 1,262 निर्माणाधीन स्थलों का निरीक्षण किया।

डस्ट पॉल्यूशन सेल्फ-असेसमेंट पोर्टल

डीपीसीसी के ‘डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ-असेसमेंट पोर्टल’ पर अब 747 निर्माण परियोजनाएं दर्ज हैं। पोर्टल रियल-टाइम वीडियो फेंसिंग, पीएम2.5 और पीएम10 सेंसर के माध्यम से प्रत्येक परियोजना में नियमों के पालन की स्थिति दिखाता है।

निरीक्षण के दौरान 200 से अधिक स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 48 निर्माणाधीन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया साथ ही 35 स्थलों पर जुर्माना लगाया गया

कुल 2.36 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण मुआवजा वसूला गया।

अन्य निगरानी प्रयास

डीपीसीसी की टीम पंजीकृत स्थलों के अलावा दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गैर-पंजीकृत या अवैध निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए भी तैनात की गई है। 4,881 चिह्नित क्षेत्रों में से 467 का सर्वेक्षण किया गया और 33 स्थानों पर नियम उल्लंघन के लिए तत्काल कार्रवाई की पहचान की गई।

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