ज्ञानवापी परिसर के सीलबंद वजूखाने के ताले का कपड़ा बदलने की सुनवाई तीन दिसंबर को

वाराणसी, 20 नवंबर । वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित सीलबंद वजूखाने के ताले पर बंधे कपड़े को बदलने से संबंधित याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख तीन दिसंबर निश्चित की है। यह जानकारी हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने दी।

यादव के अनुसार, यह इस मामले की पांचवीं तारीख है। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा उस वजूखाने से संबंधित है जिसे मई 2022 में जिला न्यायालय के आदेश पर सर्वेक्षण के बाद सील कर दिया गया था। ताले के चारों ओर लगाया गया कपड़ा समय के साथ खराब हो गया है, जिसके चलते हिन्दू पक्ष ने 8 अगस्त को कपड़ा बदलने की अनुमति हेतु याचिका दायर की थी।

मामले के कानूनी संदर्भ को लेकर अधिवक्ता यादव ने बताया कि पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 से जुड़े बिंदु पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दिसंबर में यह निर्देश दिया था कि जब तक इस बिंदु पर सुनवाई जारी है, तब तक किसी अधीनस्थ अदालत में इस मुद्दे पर कोई नया मुकदमा स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही ऐसा कोई आदेश पारित होगा जो शीर्ष अदालत की सुनवाई को प्रभावित करे।

उच्चतम न्यायालय के इन्हीं निर्देशों के तहत ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील किया गया था। अब ताले पर बंधे कपड़े को बदलने का अनुरोध अदालत के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।

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