कोच्चि, 17 नवंबर – केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सबरीमला सोना चोरी मामले से संबंधित दस्तावेजों की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने कहा कि यह याचिका एसएससीआर संख्या 23/2025 से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है, जिसमें पहले ही एक खंडपीठ ने विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का आदेश दिया था।
अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि यह तय किया जा सके कि इसे संबंधित एसएससीआर मामले के साथ जोड़ा और सुना जा सकता है या नहीं। ईडी इस मामले में यह समीक्षा कर रही है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच की आवश्यकता है या नहीं।
इस बीच, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस. श्रीकुमार ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। श्रीकुमार ने कहा कि उन्होंने चार जुलाई 2019 को कार्यभार संभाला और उनके कार्यकाल से पहले सोने की परत हटाई गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, सिवाय वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के।
न्यायमूर्ति के. बाबू ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और लोक अभियोजक को राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।
