उत्तर प्रदेश में ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ लागू, बड़े बकायेदारों को मिलेगी छूट

लखनऊ, एक दिसंबर : उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित और उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी ‘बिजली बिल राहत योजना 2025झ्र26’ सोमवार से पूरे प्रदेश में लागू हो गई। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रयागराज के सोरांव बिजली उपकेंद्र से इस योजना की शुरुआत की।
राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, योजना की शुरुआत के बाद शर्मा ने प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बिजली उपकेंद्र और रायबरेली जिले के ऊंचाहार उपकेंद्र में भी विशाल शिविर का उद्घाटन किया।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देगी, बल्कि बिजली विभाग व उपभोक्ताओं के बीच विश्वास तथा सहयोग के नए युग की शुरुआत करेगी।
उन्होंने इसे सरकार की संवेदनशील और परिणाममुखी कार्यप्रणाली का उदाहरण बताया।
मंत्री ने सबसे पहले पंजीकरण कराने वाले पांच उपभोक्ताओं को प्रमाणपत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। शर्मा ने कहा कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत की नई किरण है, जिन पर वर्षों से बकाया बिलों का बोझ था।
उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी, जिससे उनकी देनदारियां काफी कम हो जाएंगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। उपभोक्ता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र या किसी विभागीय नकद काउंटर पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह योजना तीन चरणों में लागू होगी, प्रथम चरण एक दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। द्वितीय चरण अगले साल एक जनवरी से 31 जनवरी तक तथा तृतीय चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि सरकार ने उपभोक्ताओं की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। उन्होंने कहा कि ये किस्तें 750 रुपये और 500 रुपये की होंगी।
कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी उपलब्ध कराएं, पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू रखें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र उपभोक्ता लाभ से वंचित न रहे।
भाषा सलीम खारी

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