38 साल पुराने हत्या मामले में फरार दोषी गिरफ्तार, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जनपद के बंडा थाना क्षेत्र में वर्ष 1986 में हुई युवती की हत्या के मामले में फरार चल रहे दोषी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई इस कार्रवाई से लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे मृतका के परिजनों को राहत मिली है।

पुलिस के अनुसार 20 सितंबर 1986 को बंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने एक युवती के घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया था। विरोध करने पर उसने धारदार हथियार से हमला कर युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

वर्ष 1990 में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में वह जमानत पर रिहा होकर फरार हो गया और कई वर्षों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा।

हाल ही में आरोपी के दोबारा अपने गांव लौटने की सूचना मिलने पर मृतका के परिजनों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शाहजहांपुर पुलिस को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए और उसके विरुद्ध वारंट जारी किया।

मामला अत्यंत पुराना होने के कारण पुलिस को न्यायालयीय अभिलेख और संबंधित दस्तावेज जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई दिनों तक गुप्त निगरानी और छानबीन के बाद पुलिस टीम ने गुरुवार को आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी ने बताया कि न्यायालय के वारंट के अनुपालन में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा और मामले से जुड़े सभी विधिक पहलुओं पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।

लंबे समय बाद हुई इस गिरफ्तारी को न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को वर्षों बाद न्याय की उम्मीद बंधी है।

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