खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना। पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना की एक अदालत ने मंगलवार को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

यह मामला एक सप्ताह पहले हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में तोड़फोड़ और कथित गोलीबारी का आरोप लगाया गया था। घटना के बाद दर्ज प्राथमिकी में फैसल खान का नाम भी शामिल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने फिलहाल किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पुलिस को अगली सुनवाई के दौरान केस डायरी और मामले की पूरी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद यह अंतरिम राहत प्रदान की है।

अधिवक्ता के अनुसार, फैसल खान जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जांच एजेंसियों द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि केस डायरी का अध्ययन करने के बाद अदालत अंतिम आदेश पारित करेगी।

गौरतलब है कि गत सप्ताह पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में 15 से 20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर तोड़फोड़ और पथराव किया था। घटना के दौरान गोलीबारी होने के भी आरोप लगे थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने खान सर के संस्थान से जुड़े दो सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में लिया था, जिन पर गोली चलाने का आरोप है।

अदालत ने उन दोनों सुरक्षाकर्मियों के मामले में भी पुलिस से केस डायरी और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई शीघ्र होने की संभावना है।

अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि मामले की जांच जारी है और अंतिम फैसला अदालत में आगे की सुनवाई के बाद ही होगा।

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