गैस सिलेंडर जमाखोरी: गैस एजेंसी मालिक समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी की कोशिश के आरोप में गैस एजेंसी की मालिक और प्रबंधक सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार जिला पूर्ति विभाग की छापेमारी के बाद आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की संबंधित धाराओं में काकोरी थाना में मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 14 मार्च को गुप्त सूचना के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने काकोरी क्षेत्र में मोहान रोड के पास स्थित अभिनंदन रिसॉर्ट परिसर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां खड़े एक ट्रक में रसोई गैस सिलेंडर लदे मिले।

टीम ने ट्रक से 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले 65 खाली घरेलू सिलेंडर, 9 भरे हुए सिलेंडर और 6 किलोग्राम क्षमता वाले 14 खाली सिलेंडर बरामद किए। अधिकारियों के अनुसार ये सिलेंडर बिना किसी अनुमति और वैध रिफिल वाउचर या दस्तावेज के रिसॉर्ट परिसर में जमा किए गए थे।

इस मामले में गैस एजेंसी की मालिक मंजू कनौजिया, रिसॉर्ट के मालिक सुरेंद्र कुमार, एजेंसी के प्रबंधक इफ्तिदा हुसैन तथा जमील अहमद और साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ट्रक को रिसॉर्ट में इसलिए लाया गया था ताकि सिलेंडरों को इब्राहिमगंज स्थित एक नए गोदाम में पहुंचाया जा सके।

छापेमारी के दौरान टीम ने आलमबाग स्थित एजेंसी के गोदाम का भी निरीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद मिला, जिससे वहां मौजूद स्टॉक की जांच नहीं हो सकी।

इसके अलावा अधिकारियों को पास के एक खेत में खड़ा एक अन्य ट्रक भी मिला, जिसमें बॉटलिंग प्लांट से लाए गए 360 घरेलू गैस सिलेंडर लदे हुए थे। पुलिस ने इन सिलेंडरों को भी जब्त कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

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