खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

पटना, 08 जून 2026 (यूएनएस)। पटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद और दर्ज एफआईआर के मामले में चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि इस मामले में अदालत  मंगलवार को अपना आदेश सुना सकती है।

खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। दोपहर करीब 12:30 बजे हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, लेकिन अदालत ने तत्काल कोई फैसला नहीं सुनाया।

सुनवाई के बाद अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक और अन्य लोगों के खिलाफ खान सर के स्टाफ की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मामला उस विवाद से जुड़ा है जिसमें कोचिंग संस्थान पर हमले और फायरिंग के आरोप लगाए गए थे। खान सर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक अन्य कोचिंग संचालक रौशन कुमार को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों और बरामद हथियारों के आधार पर खान सर तथा दो अन्य लोगों के खिलाफ उकसाने और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

इसी एफआईआर के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके कोचिंग संस्थान और अस्पताल को सुरक्षा मानकों से संबंधित नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

अब सभी की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि अग्रिम जमानत मंजूर होने या खारिज होने से मामले की आगे की कानूनी दिशा तय होगी।

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