दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा बढ़कर 10 साल, अब्दुल्ला आजम पर भी जुर्माना

लखनऊ, 23 मई 2026 (यूएनएस)। दोहरे पैन कार्ड मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के लिए शनिवार का दिन बड़ा झटका लेकर आया। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को अपर्याप्त मानते हुए उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया। अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनाया।

एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियोजन की अपील पर बढ़ाई गई सजा

इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने फैसले को न्याय की जीत बताया। उन्होंने अदालत में दलील दी थी कि संवैधानिक दस्तावेजों के साथ कथित छेड़छाड़ और धोखाधड़ी जैसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है।

मामले के शिकायतकर्ता और भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खड़ा किया गया तंत्र आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया।

यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के कथित तौर पर दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी और वित्तीय लाभ लेने के लिए किया गया था।

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