मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सभी गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने पर जोर: दयाशंकर सिंह

लखनऊ, 13 मार्च, RNN । दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत प्रदेश के सभी गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने की योजना पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को लागू करने का निर्णय लिया है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66(1) के तहत इस योजना के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों को अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार परमिट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है, ताकि ग्राम पंचायतों और गांवों के नागरिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

इस संबंध में योजना भवन स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारी गंभीरता और रुचि के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को सुगम और सस्ती परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों को विकास खंड, तहसील और जिला मुख्यालय से सीधे परिवहन सुविधा से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा तहसील मुख्यालय, नगर पालिका परिषद और नगर निगम स्तर तक परिवहन सुविधा उपलब्ध है।

सिंह ने बताया कि प्रदेश के दूरस्थ और असंबद्ध ग्राम पंचायतों को मुख्यधारा से जोड़ना तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक परिवहन सेवा पहुंचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य की सभी 59,163 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण जनता को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सीधी और सुरक्षित पहुंच मिल सकेगी। साथ ही निजी बस संचालकों के माध्यम से उन ग्रामीण मार्गों पर भी परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां परिवहन निगम की बसें कम चलती हैं।

परिवहन मंत्री के अनुसार योजना के अंतर्गत 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और किफायती परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

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