कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पांच किमी दायरे में 60 दिनों तक अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित

जम्मू, 14 फरवरीजम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे पांच किलोमीटर के दायरे में अनावश्यक आवाजाही पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने सीमापार से संभावित गोलीबारी की आशंका, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की रोकथाम और सीमावर्ती ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। यह प्रावधान कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तात्कालिक निवारक कदम उठाने का अधिकार देता है।

आदेश के अनुसार, सीमा क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और किसी भी समय सीमा पार से गोलीबारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मानव जीवन की रक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सीमा से सटे इलाकों में आवागमन सीमित करना आवश्यक समझा गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र पर लागू होगा। आदेश के तहत बीओपी पहाड़पुर से बीओपी करोल कृष्णा तक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे पांच किलोमीटर क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

इसके अतिरिक्त पुराने सांबा-कठुआ मार्ग पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रक, टिपर और बहु-धुरी भारी वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन के अनुसार, यह आदेश 14 फरवरी से प्रभावी हो गया है और 60 दिनों तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले निरस्त न किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम पहले से लागू प्रतिबंधों की निरंतरता में उठाया गया है, हालांकि इस बार प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा दो किलोमीटर से बढ़ाकर पांच किलोमीटर कर दी गई है।

प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से जन-जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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