रायबरेली (उप्र), 7 नवंबर: दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती को 2021 में रायबरेली में पुलिस के साथ अभद्रता के मामले में न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण फरार घोषित कर दिया गया है।
विशेष एमपी-एमएलए अदालत के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. विवेक कुमार ने गुरुवार को भारती को फरार घोषित किया और गैर जमानती वारंट के साथ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामला वर्ष 2021 में रायबरेली के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पुलिस के साथ अभद्रता करने के आरोपों से संबंधित है। भारती ने इस मामले में जमानत प्राप्त की थी और तब से यह मामला अदालत में चल रहा है।
सुनवाई के दौरान कई बार उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने अदालत में हाजिरी नहीं दी। उनका अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करने का अनुरोध कर चुका है। पूर्व में भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, फिर भी भारती उपस्थित नहीं हुए।
अदालत ने कहा कि अभियुक्त लगातार न्यायालय की शर्तों और जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया।
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